बलिया में वोट डाले खातिर आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस होई मान्य
बलिया जिला में आगामी मतदान के दौरान मतदाता अपना पहचान साबित करे खातिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देखा के वोट डाल सकेलें। प्रशासन इ जानकारी साझा कइले बा।
बलिया जिला में होखे वाला चुनाव के दौरान मतदातान के कवनो परेशानी ना होखे, एह खातिर प्रशासन पहिले से पुख्ता इंतजाम कइले बा। वोटिंग के दिन बूथ पर जाए वाला लोगन के अपना पहचान खातिर कवनो एक गो मान्य दस्तावेज साथ रखे के पड़ी।
चुनाव आयोग के नियमन के मुताबिक बलिया के मतदाता वोट डाले खातिर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फेर ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल कर सकत बाड़ें। इ दस्तावेज देखावे के बाद अधिकारी मतदाता के पहचान सुनिश्चित करिहें आ तब ओकरा के मत डाले के अनुमति मिली।
प्रशासन के ओर से अपील कइल गइल बा कि सभहू मतदाता मतदान केंद्र पर अपना संगे वैध पहचान पत्र जरूर राख्खे। एह से कवनो तरह के विवाद के गुंजाइश ना रही आ चुनाव के काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावल जा सकी।